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Big decision : हाई कोर्ट ने हाईस्कूल भरनो की मान्यता खत्म करने के जैक के आदेश को किया रद्द

Big decision : हाई कोर्ट ने हाईस्कूल भरनो की मान्यता खत्म करने के जैक के आदेश को किया रद्द

High court news, Jharkhand news, education news, Ranchi news : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से स्थापना अनुमति प्राप्त हाई स्कूल, करंज, भरनो (गुमला) की मान्यता वर्ष 2018 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के रद्द किये जाने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जैक की ओर से करंज, हाई स्कूल, भरनो की स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय की मान्यता रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया।

जैक के आदेश को स्कूल प्रबंधन ने दी थी चुनौती

दरअसल, जैक के आदेश को मैनेजिंग कमेटी हाई स्कूल, करंज, भरनो के सचिव ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने कोर्ट को बताया कि जैक ने डीसी को तीन सदस्य वाली कमेटी गठित करने के लिए पावर दिया गया था। इस कमेटी में सीओओ, भरनो के अलावा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शामिल थे, जिन्हें सभी स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों की जांच करनी थी।

कोर्ट ने कमेटी की जांच को गलत ठहराया

तीन सदस्य कमेटी के बजाय मात्र एक सदस्य की कमेटी, जिसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी थे, उन्होंने स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूल की जांच की। कोर्ट ने इस जांच को सही नहीं ठहराते हुए जैक के स्थापना अनुमति प्राप्त हाई स्कूल, करंज की मान्यता रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही, इस हाई स्कूल को फिर से स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय बहाल करने का निर्देश जैक को दिया है।

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