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बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक

बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक

Lucknow news, Bahraich news, UP news :  हराइच में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ध्वस्तीकरण नोटिस से प्रभावित लोगों को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 दिन के अंदर ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोग अपना जवाब दाखिल करें। इस मामले में 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट फिर सुनवाई कर सकता है।

23 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया

बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद संग 23 लोगों के घरों पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने शुक्रवार की शाम नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का हवाला देते हुए अफसरों ने अवैध निर्माण को तीन दिनों में हटाने की मोहलत दी थी। इसके बाद सभी बने अवैध भवनों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कने की चेतावनी दी गई, जिसकी मियाद सोमवार को पूरी हो जाएगी।

13 अक्टूबर को हुआ था बवाल

हरदी थाना क्षेत्र महराजगंज कस्बे में 13 अक्टूबर को हुए बवाल, आगजनी व तोड़फोड़ मामले में उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई के लिए शिकंजा कसा था। लोकनिर्माण विभाग की ओर से दो दिन पहले कुंडासर, महसी होते हुए नानपारा को जोड़ने वाली जिला प्रमुख मार्ग की नपाई की थी। जांच में हत्यारोपित अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के पक्के मकान लोकनिर्माण विभाग की जमीन पर बने पाए गए हैं। इन लोगों को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद सभी के घरों पर चस्पा भी कर दी गई थी। पीडब्ल्यूडी के जेई पंकज सिंह ने बताया था कि वर्ष 2023 में ही जांच की गई थी। अवैध निर्माण को हटाने की पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। अब दोबारा नापी कराने के बाद नोटिस चस्पा कर दी गई।

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