Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:


Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:

☀️
–°C
Fetching location…

कैबिनेट : अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम अब होगा मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक

कैबिनेट : अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम अब होगा मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Ranchi News : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी। कैबिनेट में लिये गये फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। कैबिनेट के फैसलों में राज्य योजना अन्तर्गत चालू योजना के तहत संचालित अटल मोहल्ला क्लीनिक की योजना का नाम बदलने की मंजूरी दी गयी। इसके अनुसार अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक होगा।
उल्लेखनीय है कि अटल मोहल्ला क्लीनिक को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में राज्य भर के शहरी स्ल्म क्षेत्रों के आवासीय इलाकों में खोला गया था। इसकी कुल संख्या तीन लाख 73 हजार है।

राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर लगी मुहर

कैबिनेट ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 की स्वीकृति दी। इसके अनुसार अब विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रतिकुलपति, परीक्षा नियंत्रक, शिक्षक और शिक्षिकेत्तकर कर्मियों की नियुक्ति अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कर किया जायेगा। पूर्व में विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रतिकुलपति सहित अन्य, पदों पर नियुक्ति राजभवन की ओर से किया जाता था। यह विधेयक कैबिनेट के बाद विधानसभा के पटल पर रखा जायेगा। इसके बाद इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा।
कर्मियों के लिए काल्पनिक वेतनवृद्धि की मंजूरी
30 जून और 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए काल्पनिक वेतनवृद्धि मान्य करने के सम्बन्ध में निर्गत संकल्प को निरस्त करते हुए भारत सरकार के आॅफिस मेमोरंडम 20 मई 2025 के आलोक में काल्पनिक वेतनवृद्धि मान्य करने की मंजरी दी गयी। इसके तहत पूर्व में सेवानिवृत्त से पूर्व कर्मियों को कई मदों में काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ मिलता था, लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए इसका लाभ केवल पेंशन मद में ही दिया जायेगा।

तीन महिला डॉक्टर हुईं बर्खास्त

कैबिनेट में तीन महिला डॉक्टरों को बर्खास्त करने निर्णय लिया गया। बर्खास्त डॉक्टरों में डॉ. कुमारी रेखा, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुसाबनी, जमशेदपुर, डॉ. रिना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजिस्ट), सदर अस्पताल, बोकारो और डॉ. वीणा कुमारी एम, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसमार, बोकारो शामिल हैं।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025 की स्वीकृति दी गयी।
  • उग्रवादी घटनाओं और राष्ट्र की सीमा की रक्षार्थ करते हुए शहीद होनेवाले राज्य निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान और अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति करने का फैसला लिया गया।
  • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक सीएजी का मार्च-2023 को समाप्त हुए अवधि की रिपोर्ट और झारखंड सरकार, वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या-3 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गयी।
  • डाल्टनगंज न्यायमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज वादों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गयी।
  • झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 गठन के बाद पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, भविष्य की नियुक्तियों में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट और अन्य बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने की स्वीकृति दी गयी।
  • राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद और मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद के सृजन की मंजरी दी गयी। इसके तहत कुल 4339 पदों का सृजन किया जायेगा।
  • ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार अन्तर्गत सेंटर फोर रिसर्च इन स्कीफम्सि एंड पॉलिशीज (सीआरआईएसपी) संस्था के साथ झारखंड वित्त नियमावली को शिथिल करते हुए स्वयं सहायता समूहों के क्षमतावर्द्धन और आजीविका सम्वर्द्धन के लिए एमओयू करने का निर्णय लिया गया।
  • झारखंड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय और प्रयोगशाला के अधीन चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर और प्रयोगशाला वाहक) की (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली- 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
  • राजकीय श्रावणी मेला-2025 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था के लिए 10 जुलाई से 19 अगस्ते तक 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
  • झारखंड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 को लेकर जीएसटी प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के लिए झारखंड भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली-2015 और भवन निर्माण विभाग के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (एसबीडी) में संशोधन की मंजूरी दी गयी।
  • रजनीश कुमार पाण्डेय बनाम-भारत सरकार और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय के लिए संकल्प द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमिटी में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
  • राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय की ओर से मिले (सम्मन) के क्रम में साक्ष्य देने के लिए की गयी यात्रा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गयी।
  • राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पढ रहे विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था देने को लेकर विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
  • झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2024 का गठन की मंजूरी दी गयी।
केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषाहार के रूप में मिलनेवाले माइक्रो न्यू ट्रीएंट फोर्टिफाइड एंड एनर्जी डेंस फूड (एमएफईडी) की आपूर्ति केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के एमएफडीईएफ के एजेंसियों से प्राप्ति के लिए मनोनयन की स्वीकृति दी गयी।

Share this:

Latest Updates