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कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला : गिरफ्तारी से तो बच गये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खूब हुई मंत्री विजय शाह की फजीहत

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला : गिरफ्तारी से तो बच गये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खूब हुई मंत्री विजय शाह की फजीहत

New Delhi news : मप्र के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मंत्री विजय शाह ने महू के मानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आॅपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अपने बयान के लिए वे माफी मांग चुके हैं। इस पर अदालत ने कहा कि माफी स्वीकार नहीं है। एक मंत्री का आचरण आदर्श वाला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बोला है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि माफी स्वीकार हो गई, तो आप बाह जाकर कहेंगे कि हमने अदालत के कहने पर माफी मांगी। आपके बयान से देश में गुस्सा है। भावना अच्छी होती तो माफी में अगर-मगर नहीं लगाते। कोर्ट ने तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में डीजीपी को एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे और इसमें एक महिला भी शामिल होगी। विजय शाह को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पीठ ने मंत्री से पूछा कि यह किस तरह की माफी थी? आपको बस अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी और माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आप कहते हैं कि अगर आपने यह और वह कहा है… तो मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगने का यह तरीका नहीं है। आपने जिस तरह की भद्दी टिप्पणी की है, आपको शर्म आनी चाहिए।

मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए बयान को पाकिस्तानी मीडिया ने दुष्प्रचार का टूल बना लिया है। वहां के मीडिया चैनल इस बयान के जरिए भारत को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं।

टिप्पणी के कारण पूरा देश शर्मसार

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस टिप्पणी के कारण पूरा देश शर्मसार है। हमने आपके वीडियो देखे। आप बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन शायद आपकी समझ काम आई या आपके दिमाग ने आपको रोका या फिर हो सकता है कि आपको उचित शब्द न मिले हों। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश को हमारी सेना पर गर्व है और आपने यह बयान दिया।

पहली रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जानी चाहिए

शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने को कहा है। इस दल में एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी। यह दल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज एफआईआर की जांच करेगा। पीठ ने कहा कि एसआईटी की ओर से पहली रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जानी चाहिए।

मंत्री शाह ने दो बार माफी मांगी, नहीं बनी बात

कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान ने तूल पकड़ा तो मंत्री विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से दो बार माफी मांगी। मंत्री ने कहा- उनके दिए बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो वे दिल से क्षमाप्रार्थी हैं। सोफिया कुरैशी ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है और उनका योगदान जाति, धर्म या समुदाय से परे है। वह उन्हें एक सगी बहन से भी अधिक सम्मान देते हैं। शाह ने कहा कि मेरे वक्तव्य का उद्देश्य सोफिया के योगदान को समाज के सामने सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना था, लेकिन व्याकुल मन की स्थिति में कुछ शब्द गलत निकल गए, जिससे वह व्यथित और शमिंर्दा हैं।  मंत्री के दो बार माफी मांगने के बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ है।

विपक्ष हमलावर, इस्तीफे की मांग पर अड़ा

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्षी दलों ने विरोध को और तेज कर दिया है। कांग्रेस कार्यकतार्ओं ने राजधानी भोपाल में जगह-जगह प्रदर्शन किए। पार्टी विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और मंत्री शाह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि संवेदनशील मुद्दे पर मंत्री के गैर-जिम्मेदाराना बयान ने न केवल सैन्य बलों का अपमान किया है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी ठेस पहुंचाई है।

कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बड़ा संदेश: तन्खा

कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विवेक तन्खा सुनवाई के वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनकर हमें एहसास हुआ कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कोर्ट खुद ही पार्टी से बात कर रहा था।

जब तक इस्तीफा नहीं होता, आंदोलन करेंगे: सिंघार

उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार के इंटेलिजेंस को पता है कि विजय शाह कहां हैं। आम व्यक्ति पर केस तुरंत दर्ज हो जाते हैं। घर-परिवार को उठा लिया जाता है। जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये जो आपका कृत्य है माफी के योग्य नहीं है।

बड़ा सवाल- क्या कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे

मंगलवार को इंदौर के राजवाड़ा में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होने वाली है। अब देखना होगा कि क्या विजय शाह इसमें शामिल होंगे या नहीं।

एमपी हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान

इससे पहले मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद मानपुर पुलिस ने मंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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