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Decision : लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव की अधिसूचना कैंसिल, 10 सितंबर को…

Decision : लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव की अधिसूचना कैंसिल, 10 सितंबर को…

National News Update, New Delhi, Supreme Court Cancelled Ladakh Hill Council Election Notification : बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद (लद्दाख हिल काउंसिल) के के इलेक्शन नोटिफिकेशन यानी चुनाव अधिसूचना को कैंसिल करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ‘हल’ चुनाव चिह्न देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव 10 सितंबर को होने थे। इसके लिए 5 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी।

एक सप्ताह में जारी करें नई अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन को एक हफ्ते में चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने लद्दाख प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसने नेशनल कांफ्रेंस उम्मीदवार को पर्वतीय चुनाव के लिए हल चुनाव चिह्न का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

नेशनल कांफ्रेंस में दी थी चुनौती

बता दें कि ‘हल’ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पंजीकृत पार्टी चिन्ह है। लद्दाख चुनाव आयोग ने पार्टी को पर्वतीय चुनावों में इसका उपयोग करने से रोक दिया था। लद्दाख प्रशासन ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कोई भी राज्य दल लद्दाख में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है और इसलिए वह हल को अपने प्रतीक के रूप में दावा नहीं कर सकता है। नेशनल कांफ्रेंस ने इस फैसले को चुनौती दी थी।

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