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उपायुक्त नैंसी सहाय ने मुखिया व उनके पति के विरुद्ध जांच के दिये निर्देश

उपायुक्त नैंसी सहाय ने मुखिया व उनके पति के विरुद्ध जांच के दिये निर्देश

 मुखिया, तत्कालीन पंचायत सचिवों एवं अन्य कर्मियों/वेंडरों पर कुल 27,87,811.68 रु/ गबन का है आरोप

 मनमाने ढंग से कार्य करने एवं सरकारी दस्तावेजों में गलत तरीके से हस्ताक्षर करने का भी है आरोप

Hazaribagh news : विष्णुगढ़ प्रखंड की पंचायत अलपिटो की मुखिया सुमिता देवी तथा मुखिया पति धनेश्वर यादव के विरुद्ध मनमाने ढंग से कार्य करने एवं सरकारी दस्तावेजों में गलत तरीके से हस्ताक्षर किये जाने सम्बन्धी मामले में जांच होगी। उपायुक्त नैंसी सहाय ने मुखिया व उनके पति के विरुद्ध जांच के निर्देश दिये हैं।

जिला पंचायत राज शाखा हजारीबाग द्वारा आदेश जारी कर बताया गया कि विष्णुगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक 1422 द्वारा प्राप्त विस्तृत प्रतिवेदन के क्रम में विष्णुगढ़ प्रखंड की पंचायत अलपिटो की मुखिया सुमिता देवी तथा मुखिया पति धनेश्वर यादव के विरुद्ध मनमाने ढंग से कार्य करने एवं सरकारी दस्तावेजों में गलत तरीके से हस्ताक्षर किये जाने की बात सामने आयी है। यह भी बताया गया है कि मनरेगा योजना के तहत नियम विरुद्ध कुल 19 योजनाओं का निर्माण कराने के क्रम में सम्बन्धित मुखिया, तत्कालीन पंचायत सचिवों एवं अन्य कर्मियों/वेंडरो पर कुल  27,87,811.68 रु/ सरकारी राशि गबन करने का आरोप अधिष्ठापित किया गया है। साथ ही, प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुगढ़ के पत्रांक संख्या 1484 द्वारा ग्राम पंचायत अलपिटो के पंचायत भवन में अभिलेख, रोकड़ पंजी, योजना पंजी इत्यादि की चोरी हो जाने सम्बन्धी सूचना भी प्राप्त हुई है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड रांची के कार्यालय आदेश संख्या-26 सपठित ज्ञापांक 371 दिनांक 15.02.2019 की कंडिका-lll के आलोक में उक्त संदर्भ में विस्तृत जांच हेतु जांच दल गठित किया गया है। गठित जांच दल में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग को अध्यक्ष के रूप में और जिला पंचायती राज पदाधिकारी हजारीबाग, सहायक अभियंता (मनरेगा) विष्णुगढ़ प्रखंड और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा दारू को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उपर्युक्त मामलों को लेकर उपायुक्त नैंसी सहाय ने उक्त गठित जांच समिति को निदेशित किया है कि तीन दिनों के अंदर संयुक्त रूप से जांच करते हुए विस्तृत संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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