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डुमरी उप चुनाव : शांतिपूर्ण मतदान के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की दलों के साथ बैठक

डुमरी उप चुनाव : शांतिपूर्ण मतदान के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की दलों के साथ बैठक

– सभी मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर रखी जायेगी निगरानी

– मंगलवार 05 सितम्बर को सुबह 07 बजे से शाम 05 बजे तक होगा मतदान,  मतगणना 08 सितम्बर को

Ranchi news, Jharkhand news : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के. रवि कुमार ने कहा है कि 33 डुमरी विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निर्भीक मतदान कराने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। साथ ही, कहा कि इस दिशा में राजनीतिक दलों की भी सकारात्मक भूमिका अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष मतदान हेतु आधुनिक तकनीकों की मदद से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। सभी मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी रखी जायेगी। इसके अलावा मतदान केन्द्रों पर बाहर की ओर भी एक कैमरा अधिष्ठापित किया जायेगा, जिससे मतदान परिसर में होनेवालीं गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सके। वह मंगलवार को धुर्वा स्थित अपने कार्यालय के सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को 33 डुमरी विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान एवं मतगणना हेतु डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। बताया कि 05 सितम्बर मंगलवार को सुबह 07 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान के लिए समय निर्धारित है। मतगणना  08 सितम्बर को गिरिडीह के पचम्भा स्थित कृषि उत्पाद  विपणन समिति में 08 बजे पूर्वाह्न से निर्धारित है। मतगणना हेतु 16 काउंटिंग टेबल पर कुल 24 राउण्ड की मतगणना की जानी है।

बैठक में के. रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किये गये पासबुक, श्रम विभाग द्वारा जारी किये गये हेल्थ इन्सुरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पास्पोर्ट, पेंशन के कागज, केन्द्र/राज्य/पीएसयू/पब्लिक लिमिटिड कम्पनी के सर्विस आईडी कार्ड, एमपी/एमएलए/एमएलसी द्वारा जारी किये गये ऑफिसियल आईडी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड का वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस उपनिर्वाचन के सम्पूर्ण मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होनेवाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। 

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के ऐसे पदाधिकारी, जो सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता न हों, वे इस दौरान उस क्षेत्र में न रहें। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को गिरिडीह एवं बोकारो जिला में ड्राई डे के रूप में घोषित किया गया है। 

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओएसडी गीता चौबे, अवर सचिव देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी मुख्यालय संजय कुमार समेत सभी प्रमुख मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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