New Delhi News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़ीं कम्पनियों के 7.44 करोड़ रुपये की अचल-संपत्तियों को जब्त कर लिया है। केन्द्रीय जांच एजेंसी की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गयी है।
केन्द्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कम्पनियों की 7.44 करोड़ रुपये की अचल-सम्पत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। ईडी ने यह कार्रवाई 15 सितम्बर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की है। ईडी के मुताबिक इस मामले में अब तक कुर्क की गयीं सम्पत्तियों का कुल मूल्य 12.25 करोड़ रुपये (लगभग) है।
ईडी ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से 24 अगस्त, 2017 में सत्येन्द्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन दिल्ली सरकार के मंत्री ने फरवरी, 2015 से लेकर मई 2017 के बीच आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की। सीबीआई ने दिसम्बर, 2018 में अपना आरोपपत्र दाखिल किया। इससे पहले 31 मार्च, 2022 को ईडी ने इसी मामले में 4.81 करोड़ रुपये की सम्पत्ति अस्थायी रूप से जब्त की थी।



