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गाजीपुर के  BSP सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता समाप्त, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया…

गाजीपुर के  BSP सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता समाप्त, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया…

National News Update, New Delhi, Ghazipur BSP MP Afzal Ansari Candidature Terminated : उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन 1 मई को जारी किया है। लोकसभा सचिवालय ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा अफजाल को 4 साल की सजा सुनाने के बाद यह कदम उठाया है। 

संविधान के अनुच्छेद और जनप्रतिनिधित्व कानून के आधार पर लिया गया फैसला

 गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत बीएसपी सांसद को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है। उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने की तारीख यानी कि 29 अप्रैल 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है।

2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस

बता दें कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा अपहरण केस से जुड़े गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा और उनके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इन दोनों मामलों में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।

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