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Jharkhand: हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर लगायी रोक, सरकार और जेएसएससी को 04 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

Jharkhand: हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर लगायी रोक, सरकार और जेएसएससी को 04 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

Jharkhand news, Jharkhand update, Ranchi news, Ranchi update, Ranchi latest news, Jharkhand latest news : झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगा दी। साथ ही, कोर्ट ने झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एवं झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी की। कोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी को 04 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। विज्ञापन को चुनौती देते हुए बीआरपी एवं सीआरपी बहादुर महतो व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

50 फीसदी आरक्षण लाभ से वंचित किया

कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन संख्या 13/ 2023 पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2023 के नियमावली के तहत बीआरपी एवं सीआरपी संविदाकर्मियों को सहायक आचार्य नियुक्ति में 50 फीसदी आरक्षण लाभ से वंचित किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में संविदा पर शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों को 50 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गयी थी।

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