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डायन-बिसासी : पहली बार कोर्ट ने एक साथ 19 महिलाओं को दी उम्रकैद की सजा, 11 जून 2013 को …

डायन-बिसासी : पहली बार कोर्ट ने एक साथ 19 महिलाओं को दी उम्रकैद की सजा, 11 जून 2013 को …

Jharkhand News  : साल 2013 में गुमला के चर्चित डायन-बिसाही हत्याकांड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुधवार को 19 महिलाओं को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा गुमला सिविल कोर्ट के एडीजे-1 दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

इन्हें सुनाई गई सजा

सजा पाने वाली महिलाओं में भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरलदीता इंदवार, मंगरी देवी, खिरिस्टीना इंदवार, चिंतामणी देवी, विनिता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजिता इंदवार, मोनिका इंदवार, केसेनसिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार व रोजलिया इंदवार शामिल हैं। इनमें कई काफी बुजुर्ग हैं।

11 जून 2013 को हुई थी वारदात

11 जून 2013 को करंज थाना के करौंदाजोर टूकूटोली निवासी बेरजनिया इंदवार व एगनेसिया इंदवार पर डायन-बिसाही का आरोप लगाकर उन्हें लाठी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। बेरजनिया की पुत्री सेलेस्टीन ने आरोपियों के खिलाफ डायन बिसाही के आरोप में हत्या का केस दर्ज कराया था।

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