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जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्तावा नोटिस खारिज, कम से कम 14 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था

जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्तावा नोटिस खारिज, कम से कम 14 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था

New Delhi news : उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नोटिस खारिज हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कम से कम 14 दिन पहले लाया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तकनीकी आधार पर विपक्ष का प्रस्ताव खारिज हो गया है।

पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव के मुद्दे पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का जोरदार दौर चला, जिसके कारण हुए भारी हंगामे के बाद उच्च सदन की कार्यवाही लिच्छले शुक्रवार को दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई थी।

कभी ‘कमजोर’ नहीं पड़ेंगे

कार्यवाही स्थगित होने से पहले धनखड़ ने विपक्ष पर उनके खिलाफ दिन-रात अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह एक किसान के बेटे हैं और कभी ‘कमजोर’ नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि दिनभर सभापति के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है…..यह अभियान मेरे खिलाफ नहीं है, यह उस वर्ग के खिलाफ अभियान है जिससे मैं जुड़ा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस कारण से दुखी हूं कि मुख्य विपक्षी दल ने इसे सभापति के खिलाफ अभियान के रूप में पेश किया है। उन्हें मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाने का अधिकार है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वे संवैधानिक प्रावधानों से भटक रहे हैं।

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