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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश, एक सप्ताह में खोला जाये शम्भु बॉर्डर

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश, एक सप्ताह में खोला जाये शम्भु बॉर्डर

Chandigarh news : पंजाब एवं ने हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शम्भु बॉर्डर खोलने के आदेश दिये हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ये आदेश दिये हैं। इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे और वहां से बैरिकेड हटाये। हाईकोर्ट ने कहा कि शम्भु बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केन्द्र सरकार से है और इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए।

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सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर वह शम्भु बॉर्डर से बैरिकेड हटा देती है, तो फिर किसान अम्बाला में घुस जायेंगे और एस पी आॅफिस का घेराव करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दीवालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव करने से नहीं रोका जा सकता। उल्लेखनीय है कि शम्भु बॉर्डर पिछले 05 महीने से बंद चल रहा है और पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 07 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बारे में किसान नेता मनजीत राय ने कहा कि हमें अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली, लेकिन इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बार-बार पूछ रहे हैं कि किस संविधान और कानून के तहत सड़क पर दीवारें बनायी गयीं। सरकार ने लोकतंत्र को दरकिनार कर ये सड़कें बंद की थीं। यह आम जनता, किसानों और व्यापारियों की राजधानी जाने की भावनाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि हम यहां नहीं बैठना चाहते, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हम इस बारे में मीटिंग कर अगली रणनीति तय करेंगे और अगले संघर्ष का एलान करेंगे।

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