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जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र करे राज्य सरकार : झारखंड हाईकोर्ट

जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र करे राज्य सरकार : झारखंड हाईकोर्ट

Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार अति शीघ्र जेपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करे। कोर्ट ने यह बात बुधवार को जेपीएससी 11 से 13 सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार एवं रिजल्ट जल्द प्रकाशन करने को लेकर दाखिल पवन कुमार वर्मा की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान कही।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड सरकार को जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद को भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी में अध्यक्ष का पद पिछले तीन माह से रिक्त रहने से कई नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो रही है। झारखंड वेलफेयर स्टेट है। यहां विधानसभा चुनाव होने के बाद एक पॉपुलर सरकार भी बन चुकी है। एक बेहतर स्टेट होने के नाते झारखंड में जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद को जल्द से जल्द भरे जाने की उम्मीद की जा रही है।
कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी के कैलेंडर के तहत अगस्त माह में साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो जानी थी। जेपीएससी के अध्यक्ष के पद रिक्त होने से कई अभ्यर्थियों को उम्र सीमा के नुकसान होने एवं उनके करियर पर असर पड़ने की भी सम्भावना है। झारखंड में नयी सरकार का गठन हो चुका है। कैबिनेट की बैठक भी हो रही है और सदन की कार्रवाई भी चल रही है। इसके अलावा संवैधानिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है। ऐसे में जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर क्यों अब तक नियुक्ति नहीं हो रही है?
सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के उचित कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जेपीएससी अध्यक्ष का रिक्त पद जैसे ही भरा जायेगा। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की कार्रवाई तत्काल शुरू हो जाएगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष र

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