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रांची में जलाशयों पर अतिक्रमण करनेवालों पर तीन सप्ताह में कड़ी कार्रवाई करें : झारखंड हाई कोर्ट

रांची में जलाशयों पर अतिक्रमण करनेवालों पर तीन सप्ताह में कड़ी कार्रवाई करें : झारखंड हाई कोर्ट

Breaking news, Ranchi news, Ranchi top news, Ranchi update, Jharkhand news, Jharkhand top news, Jharkhand update : झारखंड हाई कोर्ट जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण पर सख्त है। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय के खंडपीठ ने शुक्रवार को धुर्वा डैम, गेतलसूत डैम, कांके डैम और हरमू नदी समेत अन्य जलाशयों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।

अतिक्रमण हटाने को बृहद अभियान चलाने के निर्देश 

कोर्ट ने तीन सप्ताह में अतिक्रमण हटाने को लेकर वृहद अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही, अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को इस सम्बन्ध में एक्शन प्लान बनाने के भी निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने कहा है कि लगातार ग्राउंड वाटर के नीचे जाने की वजह से हम रिजर्व वाटर बॉडी पर आश्रित हो रहे हैं। ऐसे में यदि यह भी अतिक्रमण का शिकार हो जायेंगे, तो सप्लाई वॉटर का विकल्प भी समाप्त हो जायेगा और भविष्य में हमें एक गहरे जल संकट से जूझना होगा। इसलिए जरूरी है कि इनके अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई हो।

रांची के बड़ा तालाब से भी हटाना है अतिक्रमण 

रांची के बड़ा तालाब और जिले के आसपास के जल स्रोतों को संरक्षित करने व इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम और धुर्वा डैम भी अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। यदि इन इलाकों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में राजधानी रांची में पानी की समस्या और बढ़ जाएगी।

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