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एंटी पेपर लीक कानून में दस साल की सजा, एक करोड़ रुपए का जुर्माना

एंटी पेपर लीक कानून में दस साल की सजा, एक करोड़ रुपए का जुर्माना

Patna news : नीट-यूजी परीक्षा समेत कई पेपर लीक के केंद्रों में से एक बिहार ने सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए एक कड़ा विधेयक बिहार विधानसभा से बुधवार को पारित कर दिया। विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित विधेयक में व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए परीक्षाओं में अनियमितताओं में शामिल पाये जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा और एक करोड़ जुर्माना का प्रावधान है। इसमें दोषी पाये जाने वालों की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। साथ ही, यह गिरफ्तार किये गये लोगों के लिए जमानत पाना मुश्किल बनाता है। बिहार सार्वजनिक परीक्षा (पीई) (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को पेश किया और विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट का उद्देश्य अराजकता और बिहार को विशेष दर्जा न दिये जाने का विरोध करना था।

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