Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:


Categories


MENU

We Are Social,
Connect With Us:

☀️
–°C
Fetching location…

हरेक मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी सुबह 5:30 बजे से शुरू करेंगे मॉक पोल की प्रक्रिया

हरेक मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी सुबह 5:30 बजे से शुरू करेंगे मॉक पोल की प्रक्रिया

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक

मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि के अन्दर राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशियों के प्रतीक चिह्नों, झंडों अथवा बैनरों पर रहेगा प्रतिबंध

आदर्श आचार संहिता के दायरे में ही हो चुनाव प्रचार : के. रवि कुमार

Ranchi news : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने में सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों का सार्थक सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से राजनैतिक दल और कार्यकर्ता बगैर तथ्यात्मक आधार पर कोई गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। साथ ही, बगैर प्रमाणित आरोपों के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अन्य दलों अथवा दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं की आलोचना से दूर रहेंगे। इसके अलावा किन्हीं नेताओं अथवा अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी पहलू, जो सार्वजनिक गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं हो, की आलोचना नहीं की जानी है। वह बुधवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे।

श्री कुमार ने कहा कि मतदान के दिन वोटर टर्नआउट में गति प्रदान करने हेतु सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, चैन सिस्टम के तहत तीव्रता से मतदान कराने का भी प्रशिक्षण हर स्तर पर मतदान कर्मियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर पीठासीन पदाधिकारी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अगर किसी कारण से प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट समय पर उपस्थित नहीं हो सके, तो उनका 15 मिनट तक इंतजार करने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान कर्मियों अथवा पोलिंग एजेंट को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही मतदान के क्रम में मतदाता भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने मत की गोपनीयता को कायम रखने हेतु मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, न ही किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग करें।

श्री कुमार ने कहा कि मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि की मार्किंग की जानी है। इस परिधि के बाहर ही प्रतिनिधियों द्वारा उनके कैम्प लगने हैं। इसके साथ ही इस कैम्प में पार्टी अथवा प्रतिनिधि के झंडे अथवा किसी प्रकार के प्रतीक चिह्न नहीं लगाने हैं। साथ ही, इन कैम्पों में किसी भी प्रकार के खाने-पीने की व्यवस्था अथवा भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है। इस अवसर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, ओएसडी गीता चौबे, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Share this:

Latest Updates