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Judgement : तबरेज के मॉब लिंचिंग केस में 10 दोषियों को कोर्ट ने दी 10-10 साल की सजा, आर्थिक दंड के रूप में…

Judgement : तबरेज के मॉब लिंचिंग केस में 10 दोषियों को कोर्ट ने दी 10-10 साल की सजा, आर्थिक दंड के रूप में…

Jharkhand Update News, Saraikela, All Tabrez Lynching Culprits Sentence For 10 Years Jail : झारखंड में सरायकेला जिले के धातकीडीह गांव में साल 2018 में चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने पांच धाराओं में 10 लोगों को 27 जून को दोषी करार दिया था। बुधवार यानी 5 जुलाई को कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई। सभी पर अलग-अलग 18800 रुपये का आर्थिक दंड जमा करने को कहा गया है। सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे अमित शेखर की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। दो आरोपी सुमंत प्रधान और सत्यनारायण नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

इन अभियुक्तों को दी गई है सजा

मॉब लिंचिंग मामले में भादवी की धारा 304, 323, 325, 341 और 295(ए) में जिन लोगों को सजा दी गई है, उनमें प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामु नायक, प्रेमचंद महाली, सुनामो प्रधान और भीमसेन मंडल हैं। तबरेज की मौत के बाद इस मामले में पत्नी शाहिस्ता परवीन ने पप्पू मंडल सहित 100 लोगों के खिलाफ सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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