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झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर लगाया 1.25 लाख रुपये का जुर्माना

झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर लगाया 1.25 लाख रुपये का जुर्माना

Jharkhand High Court imposed a fine of Rs 1.25 lakh on Union Minister Arjun Munda, Breaking news, Ranchi news, Jharkhand news, Ranchi update, Jharkhand update  : झारखंड हाई कोर्ट ने दायर याचिका में बिना त्रुटि दूर किये मामले को सुनवाई के लिए मेंशन करने पर केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 01 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

दरअसल, हाई कोर्ट अर्जुन मुंडा द्वारा 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करनेवाली याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिका में त्रुटि अब तक दूर नहीं की गयी है। इसके बाद भी मामले को कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन किया गया।

कोर्ट ने याचिका में त्रुटि दूर किये बिना इस याचिका को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए मेंशन करने को गम्भीरता से लेते हुए अर्जुन मुंडा पर 01 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माना की इस राशि को एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन, झारखंड हाई कोर्ट के पास जमा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री अर्जुन मुंडा को तत्काल राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी थी। मामले की अगली सुनवाई 08 मई को होनी है।

कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गयी थी। मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था। इसमें केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव, सांसद निशिकांत दुबे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अर्जुन मुंडा की ओर से इसी प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया है।

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