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बदलापुर दुष्कर्म मामला : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपित के एनकाउंटर मामले में पांच पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के दिये आदेश

बदलापुर दुष्कर्म मामला : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपित के एनकाउंटर मामले में पांच पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के दिये आदेश

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Mumbai news : बाम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को बदलापुर दुष्कर्म मामले में आरोपित अक्षय शिंदे के एनकाउंटर मामले में मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद सम्बन्धित पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिये हैं।

बदलापुर दुष्कर्म मामले में आरोपित के एनकाउंटर मामले की ठाणे मजिस्ट्रेट की सीलबंद जांच रिपोर्ट सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष पेश की गयी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद खंडपीठ ने कहा रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला है कि आरोपित अक्षय शिंदे की मौत के लिए पांच पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं। इस मामले में कानून के अनुसार पांचों पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जानी चाहिए। खंडपीठ ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभियोजन पक्ष और अन्ना शिंदे को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। खंडपीठ ने सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर से कहा कि वे दो सप्ताह में पीठ को बतायें कि बदलापुर यौन उत्पीडन मामले की जांच कौन-सी जांच एजेंसी करेगी। कोर्ट में पेश ठाणे मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में ठाणे अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय शिंदे, सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश मोरे, हेड कांस्टेबल अभिजीत मोरे और हरीश तावड़े तथा एक पुलिस चालक को दोषी बताया है।

उल्लेखनीय है कि अक्षय शिंदे (24) को अगस्त 2024 में बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय में दो नाबालिग लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अक्षय स्कूल में अटेंडेंट था। 23 सितंबर को तलोजा जेल से पूछताछ के लिए ले जाते समय शिंदे की कथित पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गयी थी। पुलिस ने दावा किया कि उसने पुलिस वैन में मौजूद एक पुलिसकर्मी से बंदूक छीन कर गोली चलायी थी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में अक्षय मारा गया। मजिस्ट्रेट की जांच में बंदूक पर आरोपित की उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं।

इस मामले में मृतक अक्षय शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में अन्ना ने दावा किया कि पुलिस ने उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया।

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